गुण्डा एक्ट के तहत तीन अपराधी (तडीपार) जिला बदर

राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत चलाये गये अभियान के दौरान जिला  जयपुर उत्तर से  तीन अपराधियों को (तडीपार) जिला बदर किया गया है।

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Goonda Act
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जयपुर। राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत चलाये गये अभियान के दौरान जिला  जयपुर उत्तर से  तीन अपराधियों को (तडीपार) जिला बदर किया गया है। समय अवधि पूर्ण होने से पूर्व बिना अनुमति जिला जयपुर की सीमाओं के किसी भाग में प्रवेश नहीं करेंगें।

 पुलिस उपायुक्त जयपुर (उत्तर) राशी डोगरा डूडी ने बताया कि विभिन्न अपराधों को अंजाम देकर समाज में भय और आतंक का माहौल निर्मित करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के खिलाफ जिले में लगातार कार्यवाही की जा रही है। इस क्रम में जिले से रोहित स्वामी (21) निवासी नाहरी का नाका शास्त्री नगर जयपुर, मोहनलाल मीणा (55) निवासी आमेर जयपुर और विनय कुमार (33) गलता गेट जयपुर  को (तडीपार) जिला बदर किया गया है।

जिला बदर (निष्कासन) के दौरान सभी अपराधियों को जिले की सीमाओं से बाहर दौसा, सीकर, एवं अलवर जिलों में निष्कासित किये गये स्थान पर रहना होगा तथा सम्बंधित थाने में समय-समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। समय अवधि पूर्ण होने से पूर्व बिना अनुमति जिला जयपुर की सीमाओं के किसी भाग में प्रवेश नहीं करेंगें।

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