बिना लाइसेंस दवाओं का कारोबार पकड़ा: 1.40 लाख की दवाएं जब्त

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जयपुर। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने चित्रकूट क्षेत्र में बिना लाइसेंस दवाओं का स्टॉक रखने और उनकी बिक्री करने के मामले में कार्रवाई करते हुए करीब 1.40 लाख रुपए कीमत की दवाएं जब्त की हैं। जांच के दौरान एनडीपीएस एक्ट के दायरे में आने वाली दवा भी मिली। विभाग ने तीन अलग-अलग दवाओं के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं।

ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि चित्रकूट स्थित एक गोदाम में बिना लाइसेंस दवाओं के भंडारण और बिक्री की सूचना मिली थी। इसके बाद असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर दिनेश कुमार तनेजा के निर्देशन में ड्रग ऑफिसर राम प्रसाद कुमावत और सपना पारीक की टीम ने गोदाम पर जांच की। मौके पर मौजूद स्टाफ के पास दवाओं का स्टॉक रखने और बिक्री करने का लाइसेंस नहीं मिला।

जांच के दौरान टीम को अलग-अलग फार्मेसी के नाम से जारी बिल, इनवॉइस और अन्य दस्तावेज मिले। इससे गोदाम से दवाओं की बिक्री किए जाने की जानकारी सामने आई। टीम ने मौके पर मिला करीब 1.40 लाख रुपए का दवा स्टॉक जब्त कर लिया।
कार्रवाई के दौरान गैरोन-100 टैबलेट (फेनोबार्बिटोन) भी बरामद हुई। इसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत आने वाला घटक शामिल है। इसके उपलब्ध बिल और अन्य दस्तावेजों की जांच में भी अनियमितताएं सामने आई हैं।

विभागीय टीम ने जब्त स्टॉक में से गैबानिल-300 (गैबापेंटिन कैप्सूल), टेल्मेवास-एच (टेल्मिसार्टन और हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड टैबलेट) और ट्रूक्लैम 625 (अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लैवुलैनेट टैबलेट 625 एमजी) के नमूने लिए। इन सभी सैंपल को गुणवत्ता एवं अन्य मानकों की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। विभाग की ओर से मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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