गुंडा एक्ट के तहत चार अपराधी (तडीपार) जिला बदर

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जयपुर। राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत चलाये गये अभियान के दौरान जिला जयपुर उत्तर से चार अपराधियों को (तडीपार) जिला बदर किया गया है। पुलिस उपायुक्त जयपुर (उत्तर) राशी डोगरा डूडी ने बताया कि विभिन्न अपराधों को अंजाम देकर समाज में भय और आतंक का माहौल निर्मित करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के खिलाफ जिले में लगातार कार्यवाही की जा रही है।

इस क्रम में जिले से सरफराज नवाज (48) निवासी गलता गेट जयपुर हाल जयसिंहपुरा खोर जयपुर, छोटेलाल मीणा (44) निवासी आमेर जयपुर,सीताराम मीणा (48) निवासी आमेर जयपुर और मोहम्मद सलमान (30) निवासी विधाधर नगर जयपुर को (तडीपार) जिला बदर किया गया है।

जिला बदर (निष्कासन) के दौरान सभी अपराधियों को जिले की सीमाओं से बाहर दौसा,अलवर और सीकर जिले में निष्कासित किये गये स्थान पर रहना होगा तथा सम्बंधित थाने में समय-समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। समय अवधि पूर्ण होने से पूर्व बिना अनुमति जिला जयपुर की सीमाओं के किसी भाग में प्रवेश नहीं करेंगें।

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