जयपुर। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर मीटर जारी करने के बदले रिश्वत मांगने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एवीवीएनएल के कनिष्ठ अभियंता संदीप द्विवेदी के खिलाफ सीकर न्यायालय में चालान पेश किया है।
एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता के अनुसार आरोपी संदीप द्विवेदी, जो उस समय अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) के बस्सी (तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर) कार्यालय में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत था, ने परिवादी से सोलर मीटर जारी करने के एवज में 2500 रुपए रिश्वत की मांग की थी।
शिकायत मिलने पर एसीबी चौकी सीकर ने 11 नवंबर 2025 को सत्यापन किया, जिसमें आरोपी द्वारा रिश्वत मांगना सही पाया गया। इसके बाद 12 नवंबर 2025 को ट्रैप कार्रवाई करते हुए एसीबी टीम ने आरोपी को परिवादी से 2500 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में प्रकरण संख्या 300/2025 दर्ज किया गया था।
इस मामले की जांच एसीबी चौकी झुंझुनूं द्वारा की गई। अनुसंधान के दौरान आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत अपराध प्रमाणित पाया गया।
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