जयपुर। अग्नि सुरक्षा मानकों की अवहेलना करने वाले संस्थानों के खिलाफ नगर निगम जयपुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार प्रतिष्ठानों को 180 दिनों के लिए सीज कर दिया है। यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा के निर्देश पर उपायुक्त (फायर) प्रवीण कुमार के नेतृत्व एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौत्तमलाल की टीम द्वारा की गई।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार गोपालपुरा बाईपास रोड स्थित कोटिल्य क्लासेस के भवन का निरीक्षण एवं उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के दौरान पाया गया कि संस्थान में आवश्यक अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं थीं तथा फायर एनओसी भी प्राप्त नहीं की गई थी। इस संबंध में पूर्व में नोटिस जारी कर निर्धारित समयावधि में आवश्यक अनुपालना करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन संस्थान द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इसी प्रकार अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर गोपालपुरा बाईपास स्थित शिवालय क्लासेस, मानसरोवर स्थित किबाना रेस्टोरेंट्स एंड बैंक्वेट्स तथा आमेर रोड स्थित रॉयल रजवाड़ा रेस्टोरेंट को भी सीज कर दिया गया। यह कार्रवाई राजस्थान नगरपालिकाएं अधिनियम-2009 की धारा 194 की उपधारा (7)(एफ) के तहत की गई है।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौत्तमलाल ने बताया कि संबंधित प्रतिष्ठानों को पहले ही अग्नि सुरक्षा प्रावधानों की पूर्ति कर आवश्यक अग्नि अनापत्ति प्रमाण-पत्र (फायर एनओसी) प्राप्त करने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन निर्धारित अवधि में अनुपालना नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इन प्रतिष्ठानों में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का अभाव था, जिससे वहां आने वाले नागरिकों, कर्मचारियों एवं संपत्ति की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता था। जनहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन संस्थानों को तत्काल प्रभाव से 180 दिनों अथवा सक्षम प्राधिकारी के अगले आदेश तक सीज किया गया है।
नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग संस्थानों एवं सार्वजनिक भवन संचालकों से अग्नि सुरक्षा मानकों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने तथा समय पर फायर एनओसी प्राप्त करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा से समझौता करने वाले संस्थानों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।



















