वीवीआईपी दौरे के दौरान जयपुर में ड्रोन उड़ाने पर रोक

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जयपुर। राजस्थान विधानसभा में 15 जुलाई को प्रस्तावित वीवीआईपी कार्यक्रम को देखते हुए जयपुर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर शहर के 14 थाना क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट डॉ. राजीव पचार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर संबंधित क्षेत्रों को अस्थायी रूप से रेड जोन (नो-ड्रोन जोन) घोषित किया है।

आदेश के अनुसार राजस्थान विधानसभा में वीवीआईपी आगमन के दौरान ड्रोन संचालन से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार की ओर से भी वीवीआईपी सुरक्षा के लिए नो-ड्रोन क्षेत्र घोषित करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

प्रतिबंध 15 जुलाई 2026 को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में सांगानेर, एयरपोर्ट, जवाहर सर्किल, मालवीय नगर, बजाज नगर, गांधी नगर, एसएमएस, मोती डूंगरी, अशोक नगर और ज्योति नगर सहित कुल 14 थाना क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

पुलिस ने आदेश में कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में कानून-व्यवस्था एवं वीवीआईपी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से यह प्रतिबंध लागू करना आवश्यक है। चूंकि संबंधित सभी व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस देना संभव नहीं है, इसलिए आदेश को सार्वजनिक सूचना के रूप में जारी किया गया है और पुलिस कार्यालयों तथा थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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