जयपुर। सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक न्यू सांगानेर रोड पर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण जल्द हटाए जाएंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) को राजस्थान हाईकोर्ट ने दो माह के भीतर सभी अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि तय समय सीमा में कार्रवाई पूरी कर अनुपालन रिपोर्ट भी पेश की जाए।
यह आदेश जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने सुरेशचंद रावत व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए।
याचिका में कहा गया कि मास्टर प्लान के अनुसार सोडाला से गुर्जर की थड़ी के बीच न्यू सांगानेर रोड की चौड़ाई 100 फीट निर्धारित है, लेकिन स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण के कारण कई स्थानों पर सड़क सिमटकर महज 20 फीट रह गई है। इससे यातायात प्रभावित हो रहा है और आम लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
सुनवाई के दौरान जेडीए की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए करीब साढ़े पांच माह का समय मांगा गया, लेकिन खंडपीठ ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए जेडीए को दो माह के भीतर पूरी कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।



















