जयपुर। वाणिज्यिक कर विभाग की टीम ने जीएसटी अनुपालन सुनिश्चित करने एवं कर राजस्व की सुरक्षा के उद्देश्य से बगरू स्थित एसआरएसएम एसोसिएट्स के व्यावसायिक परिसरों पर सर्वे एवं निरीक्षण की कार्रवाई की। फर्म का कारोबार एसीएसआर कंडक्टर, एल्युमिनियम कंडक्टर एवं वायर से संबंधित है।
विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत पंजीकृत फर्म के मुख्य व्यवसाय स्थल जी-22, रीको इंडस्ट्रियल एरिया एक्सटेंशन फेज-2, बगरू, जयपुर तथा अतिरिक्त व्यवसाय स्थल प्लॉट नंबर-1, सोलिटेयर इंडस्ट्रियल पार्क, बगरू, जयपुर पर की गई।
प्रारंभिक जांच में करयोग्य वस्तुओं की आपूर्ति के विरुद्ध जीएसटी का भुगतान नहीं किए जाने से संबंधित अनियमितता सामने आई। सर्वे के दौरान फर्म द्वारा उपलब्ध कराए गए बिक्री एवं खरीद संबंधी दस्तावेजों तथा अन्य अभिलेखों की जांच की गई। स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में पंचनामा तैयार कर नियमानुसार तलाशी एवं निरीक्षण की कार्रवाई पूरी की गई।
जांच के दौरान मुख्य एवं अतिरिक्त दोनों व्यवसायिक परिसरों में उपलब्ध माल के भौतिक स्टॉक का सत्यापन किया गया। विभागीय जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर करीब 1.64 करोड़ रुपए की संभावित कर देयता निर्धारित की गई है। संबंधित करदाता ने देय राशि जमा कराने के संबंध में विभाग को अंडरटेकिंग प्रस्तुत की है।
कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार का माल अथवा अभिलेख जब्त नहीं किया गया। मामले में आगे की जांच एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए करदाता को सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियम के तहत समन जारी किया गया है।
वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर अनुपालन सुनिश्चित करने, राजस्व संरक्षण तथा कर चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ऐसे मामलों में जांच एवं सर्वे की कार्रवाई लगातार जारी रखी जा रही है।


















