मुहाना मंडी में 10 हजार किलो सड़े-गले फल और एक्सपायरी खजूर नष्ट

0
137
10,000 kg of rotten fruits and expired dates destroyed at Mohana Mandi.
10,000 kg of rotten fruits and expired dates destroyed at Mohana Mandi.

जयपुर। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शुक्रवार को मुहाना मंडी स्थित एक कोल्ड स्टोरेज पर कार्रवाई करते हुए करीब 10 हजार किलो सड़े-गले फल और एक्सपायरी खजूर नष्ट करवाए। विभाग ने संबंधित व्यापारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह के निर्देशन में केंद्रीय दल तथा सीएमएचओ जयपुर प्रथम एवं द्वितीय की संयुक्त टीम को गर्मियों में फलों की गुणवत्ता की निगरानी और सर्वे के लिए मुहाना मंडी भेजा गया था।

निरीक्षण के दौरान टीम ने आम के गोदामों और कोल्ड स्टोरेज का सघन निरीक्षण किया। मैसर्स अरावली ट्रेड विजन कोल्ड स्टोरेज में जांच के दौरान करीब 8500 किलो सड़े-गले एवं फंगस लगे सेब, अंगूर, अनार और ऑरेंज सहित अन्य फल मिले। इसके अलावा करीब 1500 किलो एक्सपायरी खजूर भी पाए गए।

फर्म के मैनेजर ने टीम को बताया कि फल विभिन्न व्यापारियों द्वारा कोल्ड स्टोरेज में रखवाए गए थे। विभाग ने संबंधित व्यापारियों को सूचना दी। करीब चार से पांच घंटे इंतजार के बाद कुछ व्यापारी मौके पर पहुंचे और बताया कि खराब फलों की छंटनी कर धोकर उन्हें फुटकर व्यापारियों को कम कीमत में बेच दिया जाता है। इस पर टीम ने उन्हें खराब फल बेचने से सख्ती से मना किया।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने उच्चाधिकारियों को जानकारी देने के बाद मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए गए सभी दूषित फलों और एक्सपायरी खजूर को जनहित में मंडी के डंपिंग यार्ड में नष्ट करवाया। विभाग ने संबंधित व्यापारियों को नोटिस जारी कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की बात कही है।

कार्रवाई के दौरान टीम ने आम के गोदामों का भी निरीक्षण किया, जहां अप्रूव्ड इथाइलीन गैस से आम पकाए जाते पाए गए। विभाग ने फल मंडी व्यापार संघ के साथ बैठक कर व्यापारियों को इथाइलीन के सुरक्षित और सही उपयोग की जानकारी दी। साथ ही कोल्ड स्टोरेज में रखे सड़े-गले फल नहीं बेचने के निर्देश दिए गए।

खाद्य कारोबार से जुड़े सभी फल एवं सब्जी विक्रेताओं को एफएसएस एक्ट के तहत अनिवार्य लाइसेंस बनवाने के लिए भी प्रेरित किया गया। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद शर्मा, देवेंद्र राणावत, अमित शर्मा, लोकेश शर्मा, सुशील चोटवानी, विनोद थारवान, रमेश यादव, नंद किशोर कुमावत, अवधेश गुप्ता, नरेश चेजारा और विशाल मित्तल शामिल रहे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here