जयपुर।आदर्श नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में अवैध रूप से संग्रहित 820 लीटर ज्वलनशील तारपीन (टरपेंटाइन ऑयल) जब्त किया है। बिना किसी वैध लाइसेंस और सुरक्षा इंतजाम के एक मकान में भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ का भंडारण किया जा रहा था।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी तारपीन को छोटी-छोटी बोतलों में भरकर अवैध रूप से सप्लाई करता था।
आदर्श नगर थाना प्रभारी (सीआई) छगन डांगी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सी-168 स्थित एक मकान में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील केमिकल का अवैध भंडारण किया गया है। इस पर अमृतपुरी स्थित अलेक्जेंडर कॉलोनी में छापेमारी की गई।
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अजीमुद्दीन (24) पुत्र नसीमुद्दीन के मकान से 20-20 लीटर क्षमता के 30 प्लास्टिक जेरिकेन तथा 220 लीटर क्षमता का एक बड़ा ड्रम बरामद किया। इन सभी में कुल 820 लीटर तारपीन भरा हुआ मिला। पुलिस ने पूरा जखीरा जब्त कर आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया।
जांच में सामने आया कि आरोपी के पास पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी), स्थानीय निकाय का ट्रेड लाइसेंस तथा फायर एनओसी जैसी कोई भी अनिवार्य अनुमति उपलब्ध नहीं थी। इसके बावजूद वह अपने रिहायशी मकान में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ का भंडारण कर उसे छोटी-छोटी बोतलों में भरकर बाजार में सप्लाई कर रहा था।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार संकरी गली और घनी आबादी के बीच इतनी बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ का अवैध भंडारण स्थानीय लोगों की जान-माल के लिए गंभीर खतरा था। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि मकान में आग से बचाव के लिए किसी प्रकार का अग्निशमन यंत्र या अन्य सुरक्षा उपकरण मौजूद नहीं था। ऐसी स्थिति में मामूली चिंगारी या लापरवाही भी पूरे इलाके में बड़े हादसे का कारण बन सकती थी।
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी इतनी बड़ी मात्रा में तारपीन कहां से खरीदकर लाता था और किन-किन क्षेत्रों में इसकी अवैध सप्लाई की जा रही थी। पुलिस पूरे सप्लाई नेटवर्क और इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।


















