बिना एफएसएसएआई लाइसेंस सार्वजनिक आयोजनों में नहीं परोसा जा सकेगा भोजन

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जयपुर। जिले में विवाह समारोह,धार्मिक आयोजनों,सामाजिक कार्यक्रमों और अन्य सार्वजनिक आयोजनों में अब केवल वैध एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त हलवाई, कैटरर और भोजन सेवा प्रदाता ही भोजन तैयार और परोस सकेंगे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (जयपुर प्रथम) डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि आयोजन से पूर्व आयोजक या कैटरर को कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थल, आयोजक का नाम, मोबाइल नंबर, कैटरर का नाम, एफएसएसएआई लाइसेंस संख्या, संभावित अतिथियों की संख्या तथा भोजन तैयार और परोसने के स्थान की जानकारी संबंधित अभिहित अधिकारी को देनी होगी। जिले के सभी हलवाई, कैटरर्स और खाद्य व्यवसाय संचालकों का सत्यापन किया जाएगा। बिना वैध लाइसेंस या पंजीकरण वाले संचालकों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

सीएमएचओ (जयपुर द्वितीय) डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल, होटल, धर्मशाला, सामुदायिक भवन और फार्म हाउस संचालकों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि उनके परिसर में केवल लाइसेंसधारी खाद्य व्यवसाय संचालकों को ही भोजन तैयार करने और परोसने की अनुमति मिले।

बड़े आयोजनों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोखिम आधारित निरीक्षण करेंगे तथा भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, भंडारण, तापमान नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन की जांच करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए जाएंगे।

दोनों सीएमएचओ ने आमजन से सार्वजनिक आयोजनों में भोजन ग्रहण करते समय स्वच्छता और गुणवत्ता पर ध्यान देने तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी शिकायतों की सूचना विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर देने की अपील की है। विभाग का उद्देश्य खाद्य जनित बीमारियों की रोकथाम कर नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है।

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