जयपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) द्वारा प्रदेश में यात्री परिवहन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष रोड सेफ्टी अभियान “RSLSA For Road Safety” संचालित किया गया।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्राधिकरण ने गत 6 जुलाई से प्रदेश के चयनित 12 जिलों में अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत की गई। इस अभियान में संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के नेतृत्व में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा परिवहन विभाग के कार्मिकों के सहयोग से प्राईवेट एवं लग्जरी बसों का गहन निरीक्षण किया गया तथा यह सुनिश्चित किया गया कि बसों में सुरक्षा व तकनीकी मानकों का पूरा पालन हो रहा है।
अभियान के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए 24 जुलाई से इसे सम्पूर्ण राजस्थान में लागू किया गया। अभियान की तहत 1442 निजी बसों का निरीक्षण किया गया जिसमें से 370 बसें सीज़ की गई और 976 बसों का ₹2,82,18,041 का चालान कर वसूली की गई।
यह अभियान मुख्य रूप से यात्रियों के सुरक्षित एवं संरक्षित आवागमन के अधिकार को सुनिश्चित करने, निजी एवं लग्जरी बसों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन कराने तथा सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।
इस अभियान की अवधि 15 अगस्त तक निर्धारित थी। इसके पश्चात यात्रियों की सुरक्षा को निरंतर प्राथमिकता देते हुए आगामी 9 नवम्बर से शुरू होने वाले ‘विधिक सेवा सप्ताह’ के दौरान इस अभियान को पुनः व्यापक स्तर पर संचालित किया जाएगा।
















