टैगोर ब्रांड सरसों के तेल के तीन बैचों पर तत्काल रोक

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Immediate ban on three batches of Tagore brand mustard oil.
Immediate ban on three batches of Tagore brand mustard oil.

जयपुर। जन स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान ने एम/एस गोयल ऑयल उद्योग द्वारा निर्मित ‘टैगोर ब्रांड’ सरसों के तेल के चयनित बैचों की बिक्री, वितरण, निर्माण, भंडारण और प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह कार्रवाई राज्य खाद्य प्रयोगशाला, जयपुर की विश्लेषण रिपोर्ट में संबंधित उत्पाद को असुरक्षित पाए जाने के बाद की गई।

आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला द्वारा जारी आदेश के अनुसार टैगोर ब्रांड सरसों के तेल के बैच नंबर 01, 02 और 10 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत असुरक्षित घोषित किया गया है। इसके चलते इन बैचों के निर्माण, बिक्री, वितरण, भंडारण और प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध प्रारंभिक रूप से दो माह अथवा नियमानुसार निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहेगा।

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने आमजन से अपील की है कि यदि उनके पास टैगोर ब्रांड सरसों के तेल के बैच नंबर 01, 02 या 10 उपलब्ध हैं तो उनका उपयोग नहीं करें और संबंधित विक्रेता को वापस कर दें। वहीं जिले के सभी थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिबंधित बैच के उत्पाद तत्काल अपने प्रतिष्ठानों से हटा लें और विभागीय निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

उन्होंने बताया कि जयपुर प्रथम के खाद्य सुरक्षा अनुभाग की ओर से जिलेभर में लगातार निरीक्षण और सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। यदि प्रतिबंधित बैच का उत्पाद बिक्री या भंडारण में पाया गया तो संबंधित खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने उपभोक्ताओं से खाद्य पदार्थ खरीदते समय ब्रांड, बैच नंबर, निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि की जांच करने तथा किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की सूचना संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी या अभिहित अधिकारी को देने की अपील की है, ताकि जन स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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