आचार संहिता का असर: नगर निगम ने शहर से हटाना शुरू किया होर्डिंग-बैनर

0
35

जयपुर। नगरीय निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही नगर निगम जयपुर की टीमें शहर में सक्रिय हो गई हैं। निगम आयुक्त ओम कसेरा के निर्देश पर शनिवार को जोन स्तर पर अभियान चलाकर अवैध होर्डिंग, बैनर, पोस्टर और कटआउट हटाए गए। निगम की टीमों ने शहर के विभिन्न हिस्सों में कार्रवाई की थी। वहीं अकेले मानसरोवर जोन में 225 से अधिक होर्डिंग हटाए गए।

राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में आम चुनाव के लिए चरणवार कार्यक्रम घोषित किया है। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई, जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी।

प्रचार सामग्री पर निगरानी

निगम आयुक्त ओम कसेरा के अनुसार आचार संहिता लागू होने के बाद नगर निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर लगे चुनावी प्रचार से संबंधित होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और कटआउट हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है। जोन स्तर पर निगम की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर प्रचार सामग्री हटाई जा रही है।

लाउडस्पीकर के लिए अनुमति जरूरी

चुनाव प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

प्रचार वाहनों पर भी नियंत्रण

चुनाव प्रचार के लिए वाहनों के इस्तेमाल की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की गई है। प्रचार में वाहन लगाने के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से लिखित अनुमति लेना जरूरी होगा। इसके लिए वाहन का पूरा विवरण देना होगा। नगर निगम और प्रशासन की टीमें आचार संहिता के दौरान प्रचार सामग्री के साथ वाहनों और लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी निगरानी रखेंगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here