
जयपुर। शहर में बुलेट और अन्य पावर बाइक्स से पटाखों जैसी तेज आवाज निकालने तथा वाहनों पर अमानक और फैंसी नंबर प्लेट लगाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए जयपुर पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। अब नियमों के विपरीत मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने और गैर-मानक नंबर प्लेट फिट करने वाले मैकेनिकों व गैराज संचालकों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जयपुर पुलिस कमिश्ररेट के कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश संपूर्ण जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में 2 जून से 31 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगा।
डॉ. राजीव पचार के अनुसार लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कई गैराज संचालक वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर उन्हें पटाखों जैसी आवाज निकालने योग्य बना रहे हैं। इसके चलते युवा तेज गति से वाहन चलाकर सार्वजनिक स्थानों पर शोर-शराबा करते हैं, जिससे आमजन को परेशानी होती है और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है।
इसके अलावा वाहनों पर परिवहन विभाग के निर्धारित मानकों के विपरीत फैंसी और डिजाइनदार नंबर प्लेट लगाने के मामले भी सामने आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसी नंबर प्लेटों के कारण अपराध में प्रयुक्त वाहनों की पहचान करने में कठिनाई होती है, जिससे अपराधियों को फायदा मिलता है।
इस आदेश के तहत कोई भी मैकेनिक या गैराज संचालक बुलेट अथवा अन्य पावर बाइक्स में मॉडिफाइड साइलेंसर नहीं लगाएगा। वाहनों पर केवल परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नंबर प्लेट ही लगाई जा सकेगी। साथ ही किसी भी वाहन पर नंबर प्लेट लगाने से पहले उसकी मूल आरसी का सत्यापन करना अनिवार्य होगा। फैंसी और डिजाइनदार नंबर प्लेटों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
डॉ. पचार ने बताया कि आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत मामला दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी थाना अधिकारियों, एसीपी और डीसीपी को निर्देश जारी किए गए हैं।
पुलिस प्रशासन ने लोक व्यवस्था, मानव जीवन की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया है। आदेश का प्रचार-प्रसार प्रेस, सोशल मीडिया, पुलिस थानों, उपायुक्त कार्यालयों और तहसीलों के नोटिस बोर्डों के माध्यम से किया जाएगा।


















