हाईकोर्ट के आदेश पर हर जिले में बनेगी वकील सुरक्षा समिति

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जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर अधिवक्ताओं की सुरक्षा एवं उनके हितों की रक्षा के लिए विशेष कमेटियों के गठन के निर्देश जारी किए हैं। यह कमेटी संबंधित जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में कार्य करेगी।

सरकारी आदेश के अनुसार समिति में जिला न्यायाधीश के अलावा जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को स्थायी सदस्य बनाया गया है। इस निर्णय को अधिवक्ताओं की सुरक्षा और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

यह आदेश ‘भारत यादव बनाम राजस्थान सरकार’ मामले में पारित न्यायालयीन निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है। वर्ष 2019 में दिए गए आदेश की पालना अब न्यायमूर्ति गणेश राम मीणा द्वारा मामले को गंभीरता से लेने के बाद सुनिश्चित हो सकी।

इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के पूर्व उपाध्यक्ष भारत यादव एडवोकेट और पंकज यादव एडवोकेट ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी ने पक्ष रखा।

राज्य सरकार द्वारा 14 मई को जारी इस आदेश के बाद अधिवक्ताओं में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अधिवक्ताओं का मानना है कि जिला स्तर पर गठित समितियों से कानून व्यवस्था और वकीलों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी।

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